07.07.2026

जर्मनी की कैबिनेट ने स्पिरिट्स, स्पार्कलिंग वाइन और अल्कोपॉप्स पर कर 20% बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कदम 2027 में लागू होगा और देश भर में कुछ उत्पादों की खुदरा कीमत बढ़ा देगा।
Deutschlandfunk के अनुसार, मसौदा कानून वित्त मंत्री Lars Klingbeil ने पेश किया था और सोमवार को संघीय कैबिनेट ने इसे अपनाया। अधिक शुल्क स्पिरिट्स, Champagne और Sekt, फोर्टिफाइड वाइनों और अल्कोपॉप्स पर लागू होंगे। बीयर को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा जाएगा, और वाइन कर-मुक्त बनी रहेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस उपाय से 40% अल्कोहल सामग्री वाली 0.7-लीटर की मानक वोडका बोतल की कीमत लगभग €0.90 बढ़ जाएगी। जर्मनी के वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि कर वृद्धि से अतिरिक्त €455 million का राजस्व आएगा।
यह योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोग से जुड़े उत्पादों को प्रभावित करने वाले कर परिवर्तनों के व्यापक पैकेज का हिस्सा है। Deutschlandfunk ने बताया कि सरकार तंबाकू कर बढ़ाने और लेमनेड तथा कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स लगाने की भी योजना बना रही है।
पेय उद्योग के लिए, इस बदलाव का कीमत निर्धारण, मार्जिन और वितरण रणनीति पर सीधा असर पड़ सकता है, खासकर स्पिरिट्स, स्पार्कलिंग वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहलिक पेयों में। उत्पादकों, आयातकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर यह दबाव हो सकता है कि वे उच्च कर बोझ का कितना हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। बीयर को बाहर रखने और वाइन को कर-मुक्त बनाए रखने का फैसला पेय श्रेणियों के बीच व्यवहार में एक स्पष्ट अंतर भी पैदा करता है, जो नई दरें लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धा और खरीद पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।
कैबिनेट की मंजूरी अपने आप इस उपाय को लागू नहीं करती, लेकिन यह जर्मनी में अब तक योजनाबद्ध सबसे महत्वपूर्ण शराब कर परिवर्तनों में से एक के लिए विधायी प्रक्रिया का औपचारिक चरण है।