ईयू ने चुनिंदा अर्मेनियाई निर्यातों को दो साल की शुल्क राहत दी

रूसी व्यापारिक बाधाओं के बीच ब्रसेल्स ने शर्तों के पालन पर सूचीबद्ध अर्मेनियाई वस्तुओं को शुल्क-मुक्त ईयू प्रवेश दिया।

शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

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यूरोपीय संघ ने आर्मेनिया के कुछ उत्पादों के लिए दो साल की अस्थायी व्यापार वरीयताओं के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत अर्मेनियाई वस्तुओं के एक निर्धारित समूह को ईयू के बाजार में यथामूल्य आयात शुल्क दिए बिना प्रवेश मिलेगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब ब्रसेल्स उन व्यापारिक बाधाओं के असर से निपटने में आर्मेनिया की मदद कर रहा है, जिनका सामना देश को वसंत से करना पड़ा है।

यह उपाय, विनियमन (EU) 2026/2269, यूरोपीय संसद और परिषद ने October 7 को अपनाया और यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में October 9 को प्रकाशित किया। इसके प्रावधानों के अनुसार, यह प्रकाशन के अगले दिन लागू होगा और दो साल तक प्रभावी रहेगा।

विनियमन के अनुसार, नई वरीयताएं दो परिशिष्टों में सूचीबद्ध उत्पादों पर लागू होंगी। एक समूह को यथामूल्य आयात शुल्क के बिना ईयू में प्रवेश दिया जाएगा। आठ कृषि उत्पादों वाला दूसरा समूह भी यही सुविधा पाएगा, लेकिन यूरोपीय आयोग द्वारा प्रबंधित ईयू की टैरिफ-दर कोटा सीमाओं के भीतर।

ईयू ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य रूस द्वारा मई 2026 में लागू किए गए व्यापक व्यापारिक उपायों के बाद आर्मेनिया को समर्थन देना है। इन उपायों ने मादक पेय, मिनरल वाटर, फल और सब्जियों सहित आर्मेनिया के प्रमुख निर्यात उत्पादों के आयात और पारगमन को प्रभावित किया। विनियमन के अनुसार, रूसी उपायों से आर्मेनिया की पारंपरिक बाजारों तक पहुंच में भारी कमी आई और स्थापित आपूर्ति शृंखलाएं बाधित हुईं। इसका असर खास तौर पर छोटे और मध्यम आकार के कारोबारों तथा कृषि उत्पादकों पर पड़ा।

विनियमन इस व्यापारिक कदम को व्यापक ईयू-आर्मेनिया संबंधों से जोड़ता है, जिनकी रूपरेखा व्यापक और उन्नत साझेदारी समझौते के तहत तय हुई है। यह समझौता दोनों पक्षों के संबंधों का आधार रहा है। इसके व्यापार संबंधी प्रावधान 1 जून 2018 से अनंतिम रूप से लागू किए गए थे, जबकि सभी ईयू सदस्य देशों के अनुमोदन के बाद पूरा समझौता 1 मार्च 2021 को लागू हुआ। नए विनियमन में कहा गया है कि समझौते के प्रमुख उद्देश्यों में व्यापार सहयोग को गहरा करना और घनिष्ठ आर्थिक संबंध विकसित करना शामिल है। अब कुछ अर्मेनियाई उत्पादों के आयात में वृद्धि को इस लक्ष्य को समर्थन देने का एक तरीका माना जा रहा है।

ईयू के विधायकों ने इस उपाय को 2 दिसंबर 2025 को अपनाए गए ईयू-आर्मेनिया साझेदारी के रणनीतिक एजेंडे से भी जोड़ा। इसके तहत दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को गहरा करने तथा आर्मेनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई थी। विनियमन के अनुसार, टैरिफ रियायतें इसी संदर्भ में और आर्मेनिया के प्रति एकजुटता की भावना से दी जा रही हैं।

पेय क्षेत्र के लिए इस उपाय का व्यावहारिक महत्व है, क्योंकि इससे तय होता है कि अर्मेनिया के कौन-से पेय उत्पाद अस्थायी सीमा-शुल्क राहत के पात्र होंगे और कौन-से नहीं। यह व्यवस्था पेय पदार्थों के वर्गीकरण के एक हिस्से पर लागू होती है, लेकिन वाइन, एथिल अल्कोहल या रम पर नहीं। इसलिए आयातकों को यह मान लेने के बजाय कि अर्मेनिया से भेजे गए सभी पेय इस रियायत के पात्र हैं, उत्पाद का वर्गीकरण सावधानी से जांचना होगा।

ईयू ने इस पैकेज को अस्थायी उदारीकरण उपाय बताया, जिसकी रूपरेखा कुछ हद तक समूह की GSP+ व्यवस्था के तहत इस्तेमाल की जाने वाली टैरिफ छूटों जैसी है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में कुछ संवेदनशील उत्पादों को हटाना और रूसी प्रतिबंधों से प्रभावित कुछ कृषि उत्पादों को शामिल करना शामिल है।

ये वरीयताएं अपने-आप या बिना शर्त लागू नहीं होंगी। आर्मेनिया को ईयू के मूल-स्थान संबंधी नियमों और संबंधित सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। धोखाधड़ी रोकने और वस्तुओं के मूल-स्थान की पुष्टि में मदद के लिए उसे ईयू के साथ करीबी प्रशासनिक सहयोग भी करना होगा। विनियमन यह भी कहता है कि आर्मेनिया को ईयू से आयात पर नए सीमा-शुल्क, उनके समान प्रभाव वाले शुल्क, नए मात्रात्मक प्रतिबंध या अन्य व्यापारिक पाबंदियां लगाने से बचना होगा—सिवाय ऐसे मामलों के जिन्हें उचित ठहराकर आयोग को सूचित किया गया हो।

ब्रसेल्स ने लाभों को साझेदारी समझौते में पहले से शामिल व्यापक राजनीतिक शर्तों से भी जोड़ा है। विनियमन के अनुसार, आर्मेनिया को लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के शासन, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान जारी रखना होगा तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। इन तत्वों को मूल ईयू-आर्मेनिया समझौते के आवश्यक हिस्से बताया गया है।

यदि आयोग को पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि आर्मेनिया ने इनमें से किसी शर्त को पूरा नहीं किया है, तो वह कार्यान्वयन अधिनियम के जरिए व्यापारिक वरीयताओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। विनियमन किसी सदस्य देश को भी आयोग से उपाय निलंबित करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है, यदि उसे लगता है कि आर्मेनिया ने ईयू के सामान पर नई व्यापारिक बाधाएं न लगाने की प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। ऐसे मामले में आयोग को अनुरोध मिलने के चार महीने के भीतर कारणों सहित अपनी राय देनी होगी। यदि वह उल्लंघन की पुष्टि करता है, तो उसे निलंबन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

विनियमन में ईयू के उत्पादकों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। यदि इस उपाय के दायरे में आने वाले आयात ऐसी परिस्थितियों में ईयू के बाजार में प्रवेश करते हैं, जिनसे समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के बाजार पर समूह स्तर पर या एक या अधिक सदस्य देशों में प्रतिकूल असर पड़ता है, तो आयोग अपने विचार से आवश्यक कोई भी उपाय लागू कर सकता है। नुकसान से निपटने के लिए ये उपाय जितने समय तक जरूरी हों, उतने समय तक लागू रह सकते हैं।

बाजार की स्थितियों का आकलन किसी सदस्य देश के अनुरोध पर या आयोग अपनी पहल पर शुरू कर सकता है। सदस्य देश को पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्यों के साथ उचित कारणों वाला अनुरोध देना होगा। यदि आयोग को बाजार में बाधा के पर्याप्त शुरुआती सबूत दिखते हैं, तो वह अपनी पहल पर भी कार्रवाई कर सकता है। दोनों ही मामलों में, विनियमन के अनुसार आकलन शुरू होने के चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

विनियमन में कहा गया है कि आर्मेनिया की स्थिति की तात्कालिकता के कारण ईयू के मसौदा कानूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय संसदों को आम तौर पर मिलने वाली आठ सप्ताह की अवधि से छूट देना उचित था। इस तेज समय-सीमा से उपाय को विधायी प्रक्रिया में अधिक तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला।

विनियमन में अर्मेनियाई निर्यातकों के लिए सीमा-शुल्क प्रक्रिया आसान करने का एक प्रावधान भी है। इसमें कहा गया है कि मूल-स्थान साबित करने के लिए, ईयू की पंजीकृत निर्यातक प्रणाली, जिसे REX के नाम से जाना जाता है, में पंजीकृत अर्मेनियाई निर्यातक संबंधित सीमा-शुल्क प्रावधानों के अनुरूप चालान पर घोषणा कर सकता है।

आयोग मौजूदा ईयू सीमा-शुल्क नियमों के तहत टैरिफ-दर कोटा का प्रबंधन करेगा। समूह की मानक जांच प्रक्रिया के तहत कार्यान्वयन अधिनियमों के जरिए अस्थायी निलंबन और बाजार-सुरक्षा उपाय लागू करने का अधिकार भी उसी के पास होगा। जरूरत पड़ने पर, ईयू के कॉमिटोलॉजी नियमों में निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के तहत अस्थायी सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं।

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